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सीधा सवाल। बेगूं। नगर में संचालित द एशियन इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को तालुका विधिक सेवा समिति बेगूं द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को गरीबी उन्मूलन हेतु विधिक सेवा योजना, 2016, एसिड अटेक पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना व बाल मैत्री सेवाओ पर आधारित जानकारी प्रदान की गई। जानकारी के अनुसार बेगूं नगर में संचालित द एशियन इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को विद्यालय में अध्ययरत विद्यार्थियों को पैनल अधिवक्ता प्रमोद कुमार बिल्लू द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए विधिक सेवा योजना, एसिड अटैक पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना, और बाल मैत्री सेवाओं से जुड़ी जानकारी दी गई। बताया गया कि गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं योजना के तहत, जिला प्राधिकरण शिकायतकर्ता को नियमित जानकारी देता है। इस योजना के तहत, शिकायतकर्ता को गरीबी उन्मूलन योजना में शामिल नहीं किए जाने या लाभ न दिए जाने पर, जिला प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण को सूचित करता है। राज्य प्राधिकरण, शिकायतकर्ता को लाभ दिलाने के लिए उचित विधिक कार्यवाही कर सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 39-A के तहत, आर्थिक या समाज के हासिये पर रहने वाले लोगों को मुफ़्त विधिक सहायता दी जाती है। मुफ़्त विधिक सहायता के तहत, सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं। इस दौरान बेगूं सचिव लक्षिता पालीवाल, अधिवक्ता सिद्धांत बिल्लू, राजकुमार शर्मा व ललित पंचोली उपस्थित थे।