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सीधा सवाल। बेगूं। 8 वर्ष पूर्व परीक्षा देने जा रही छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में एडीजे राकेश गोयल ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास और 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार 9 अक्टूबर 2017 को रावतभाटा थाना क्षेत्र में परीक्षा देने जा रही छात्रा के साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक द्वारा जबरन उठाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राकेश गोयल ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त दुर्गाशंकर पिता दौलतराम माली निवासी मोहना थाना रावतभाटा को धारा-342 आईपीसी में एक वर्ष का साधारण कारावास और 1000 रूपये का अर्थ दंड (जुर्माना अदा नही करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास), धारा-366 आईपीसी में 10 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड (जुर्माना अदा नही करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास), धारा 376-आईपीसी में आजीवन कारावास और 50,000 रूपये अर्थदंड (जुर्माना अदा नही करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई। प्रकरण में न्यायाधीश ने 357 दंड संहिता के तहत 50,000 रुपये पीड़िता को प्रतिकर रूप में अदा करने का आदेश दिया तथा 5 लाख रुपये पीड़िता को प्रतिकर राशि राज्य सरकार की ओर से दिलाये जाने की अनुशंसा के लिए लिखा है। प्रकरण में अपर लोक अभियोजक कैलाशचंद्र धाकड़ ने 13 गवाह और 24 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।