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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण रीतिका श्रोति आरजेएस ने चेक अनादरण के एक प्रकरण में अभियुक्त को दोषी मानते हुए तीन लाख 20 हजार रुपये जुर्माना व 11 माह साधारण कारावास से दण्डित किया।
प्रकरणानुसार जोगणी निवासी परिवादी नटवरसिंह पिता तेजसिंह राजपूत ने अपने अधिवक्तागण शैलेन्द्र सिंह राव, योगेश दशोरा, दीपक शर्मा, गिरीराज राठौड़, देवीलाल धाकड़ के मार्फत न्यायालय में एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि चिकसी निवासी अभियुक्त कैलाश जटिया पिता रतनलाल से जान पहचान होने के चलते आवश्यक कार्य हेतु 20 मार्च 2018 को 2 लाख 48 हजार रुपये उधार दिये जिसकी एवज में अभियुक्त ने आईसीआईसीआई चित्तौड़गढ़ का एक चेक दिया। निर्धारित अवधि को चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गया। नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं करने पर परिवाद पेश किया गया जहाँ न्यायालय ने दोनों पर्क्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात् परिवादी अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए निर्णय दिया।