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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। पीड़िता के घर में घुस कर दुष्कर्म के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश क्रमांक 2 ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सात साल का कारावास और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ढाई साल पुराने इस मामले में अभियुक्त ने शराब के नशे में पीड़िता के घर में घुस कर दुष्कर्म किया था। अपर सेशन न्यायाधीश क्रमांक 2 की लोक अभियोजक ममता जीनगर ने बताया कि पीड़िता अपनी दो बेटियों के साथ शहर में एक मकान में अकेली रहती थी। एक नवम्बर 2022 को इसी मकान की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले अभियुक्त महावीरसिंह पुत्र ज्वाला सिंह माली ने पीड़िता को अकेला पाकर उसके घर में घुस गया और शराब के नशे में दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी उसने पति को फोन पर दी और बाद में कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने अभियुक्त महावीर माली को गिरफ्तार कर लिया और जांच के बाद कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में अपर सेशन न्यायाधीश क्रमांक 2 के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार बैरवा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और मामले का विवेचन अभियुक्त को दोषी पाया। अभियुक्त महावीर माली को 7 साल के कारावास और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माने की राशि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर अधिनियम 2011 के तहत पीड़िता को दी जाएगी।