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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। शहर में दो माह पूर्व पांच वर्षीय बालिका के साथ ज्यादती का प्रयास करने के आरोपी को न्यायालय ने सात साल की सजा व जुर्माने से दंडित किया है। पॉक्सो न्यायालय (प्रथम) के विरोध लोक अभियोजक गोपाल जाट ने बताया चित्तौड़गढ़ शहर के चंदेरिया थाना क्षेत्र में गत 19 फरवरी की शाम एक मकान में तीन वर्षीय बालिका को अकेला देखकर पड़ौस में रहने वाला इंदौर हाल चंदेरिया निवासी सलीम कुरैशी उसे बहला फुसलाकर अपने घर में ले गया और ज्यादती का प्रयास कर रहा था तभी बालिका की मां बच्ची को तलाश करते वहां आ गई और आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़ पुलिस को सौंप दिया।
जांच अधिकारी सुनीता गुर्जर ने सात दिन के भीतर मामले में गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ की पॉक्सो न्यायालय (प्रथम) में आरोप पत्र पेश किया जिसमें अभियोजन के समर्थन में 15 गवाह व 23 दस्तावेज पेश किये। पीठासीन अधिकारी लता गौड़ ने मामले में लगातार सुनवाई की ,इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह भी पेश किये गये। पीठासीन अधिकारी ने आज मामले में दिये निर्णय में आरोपी सलीम कुरैशी को अलग अलग धाराओं में कुल सात साल की सजा व चालीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं जमा कराने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।