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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। न्यायालय मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ संतोष कुमार बैरवा ने लोकसभा चुनाव 2019 में नामांकन के दौरान हुवे विवाद में शुक्रवार को फैसला सुनाया है। एक महत्वपूर्ण आदेश में छह साल पुराने मामले में वर्तमान बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ एवं पूर्व मावली विधायक धर्म नारायण जोशी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। न्यायालय के फैसले को बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ ने न्याय की जीत बताया है।
प्रकरण के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 के नामांकन प्रक्रिया जारी थी। इस दौरान चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में सांसद सीपी जोशी नामांकन भरने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में पहुंचे थे। तब तत्कालीन जिला कलक्टर एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्वर्णकार तथा तत्कालीन विधायक धर्म नारायण जोशी एवं वर्तमान बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ के बीच नामांकन फार्म जमा कराने के बाद विवाद हुआ था। इस संबंध में पुलिस थाना कोतवाली द्वारा एक ईस्तगासा राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने का दोनों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के यहां प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को न्यायालय ने अपने आदेश में यह माना कि वर्तमान बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ एवं पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी को संदेह का लाभ दिया जाकर दोष मुक्त घोषित किया गया। इस पर न्यायालय के आदेश के बाद विधायक सुरेश धाकड़ ने सत्यमेव जयते का नारा लगाते हुए बताया कि सत्य की जीत हुई है और हमेशा सत्य की ही जीत होती रही है।