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सीधा सवाल। कपासन। कृषि विभाग की टीम कपासन ने उपजिला कपासन की पंचायत समिति भूपालसागर एवं राशमी के विभिन्न आदान विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया।इस दोरान अनियमिताएँ मिलने पर एक आदान विक्रेता पर लाईसेंस निलम्बन की कार्यवाही की गई।
जानकारी के अनुसार रविवार को कृषि अधिकारी पौ०स० हीरा लाल सालवी, कृषि अधिकारी फसल प्रशान्त जाटोलिया, सहायक कृषि अधिकारी हीरा लाल वैष्णव, गोविन्द शर्मा एवं कृषि पर्यवेक्षक पुष्कर जाट के द्वारा कपासन, राशमी एवं आकोला के कृषि आदान विक्रेता मैसर्स भेरूनाथ कृषि सेवा केन्द्र राशमी, श्री श्याम खाद बीज भंडार सिंहपुर, भेरूनाथ कृषि सेवा केन्द्र छिपों का आकोला एवं महादेव कृषि केन्द आकोला का निरीक्षण किया। मैसर्स महादेव कृषि केन्द आकोला के यहाँ निरीक्षण के दौरान कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए मौके पर मूल्य सूचि प्रदर्शित नही होना, अनुज्ञापत्र प्रदर्शित नही होना, आदान बिलों पर कृषकों के हस्ताक्षर, बीज, किटनाशी आदि का विवरण एंव दिनांक का अंकन ना होना एवं फार्म एन में आदानों का संधारण न होने पर अनुज्ञाधिकारी को लाईसेंस निलम्बन की अनुशषा की गई। जिसके अनुसार फर्म मालिक द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, बीज अधिनियम 1983, कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम का स्पष्ट उलंगन किया जा रहा है।गौरतलब है कि वर्तमान में माननीय कृषि मंत्री करोडी लाल मीणा के आपॅरेशन डिकायें एवं खरीफ गुण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत् किसानों को गुणवत्ता पूर्वक खाद एवं बीज मिले इसकी सुनिश्चिता के लिए निरीक्षण अभियान लगातार जारी है। किसानों से अपिल की जाती है कि किसी भी प्रकार को कृषि आदान लेते समय पक्का बिल जरूर लेवे। सभी वर्तमान में फसलों में किट व्याधियों के प्रकोप की स्थिति में कृषि विषेशज्ञ की सलाह पर पौध सरक्षण रसायनों को काम में लेवे या निकटवर्ती किसान सेवा केन्द्र के कृषि पर्यवेक्षकों की सलाह लेवे ताकि अनावश्यक अधिक उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायनों के दुष्परिणामों से स्वास्थ्य पर हो रहे विपरीत प्रभावों से बचा जा सके।