views

चित्तौड़गढ़। शहर में तीन वर्ष पूर्व चर्चित चामटी खेड़ा के समीप रहने वाले राजू शाह आत्महत्या प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बालमुकंद मालीवाल एवं धर्मेन्द्र मून्दड़ा को आरोपी बनाया है। साथ ही इन्हें वारंट से कोर्ट में तलब किया है।
एडवोकेट मुबारिक हुसैन ने बताया कि 2 अप्रेल 2022 को याकूब शाह नामक व्यक्ति ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसके भाई राजू शाह को अजय उर्फ अज्जू, निर्मल जोशी, जगदीश जोशी, बाल मुकंद मालीवाल, धमेन्द्र मून्दड़ा, मुकेश नाहटा ने शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त किया। इसके चलते उसने विषाक्त सेवन कर आत्महत्या कर ली। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने धारा 306 (34) के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसमें अनुसंधान के बाद केवल अजय उर्फ अज्जू के विरूद्ध ही चालान पेश किया गया। शेष आरोपित जगदीश जोशी, निर्मल जोशी, बालमुकंद मालीवाल, धमेन्द्र मून्दड़ा एवं मुकेश नाहटा के विरूद्ध 173 (8) जा. फो. के तहत अनुसंधान जारी रखा। पुलिस ने निर्मल जोशी व जगदीश जोशी को ही आरोपी बना कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। इसकी जानकारी मिलने पर परिवादी ने न्यायालय में धारा 190 जा. फो. के तहत बालमुकंद मालीवाल व धर्मेन्द्र मून्दड़ा को आरोपी बनाने के लिए अपने अधिवक्ता मुबारक हुसैन व राजेन्द्र सिंह चौहान के माध्यम से प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी के अधिवक्ताओं के तर्क और पूर्व में पेश चालान के बयानों से बालमुकंद मालीवाल व धर्मेन्द्र मून्दड़ा के विरूद्ध धारा 306, 34 भा.दं.सं. का प्रसंज्ञान लिये जाने का पर्याप्त आधार मानते हुए आरोपियो को वारंट के माध्यम से पेश होने का आदेश दिया है।
