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मांगों के निपटारा नहीं होने पर लिया फैसला, कल 18 जुलाई से करेंगे हड़ताल

सीधा सवाल
पाली में अपनी मांगों को लेकर कल से न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसमें अधीनस्थ न्यायालयों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित सामान्य और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन किया जाना है। अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कार्मिकों के विभागाध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से प्रस्ताव बनाकर तथा प्रस्ताव को राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल बेंच से पास करवाकर व संबंधित जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय संस्था नियम, 1986 में भी संशोधित करवाकर 6 मई 2023 को राज्य सरकार को आदेश पारित करने के लिए भेजा जा चुका है।
2 साल पूरे होने पर भी राज्य सरकार की ओर से कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं। राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ से पारित आदेश की पालना सुनिश्चित नहीं कर रहीं है। जो कि संवैधानिक संस्था के आदेशों की अवहेलना है। संवैधानिक संस्था राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना राजस्थान सरकार द्वारा किए जाने से राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष के आह्वान पर पाली न्याय क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कर्मचारी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।