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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पंजीकृत लगभग 24 हजार भार वाहनों की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि करीब 2,500 वाहन स्वामियों पर परिवहन कर एवं शास्ति की राशि के रूप में लगभग 42 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूली योग्य है।
इस संबंध में समस्त बकायादार वाहन स्वामियों को अंतिम नोटिस जारी किया जा रहा है। उनसे अनुरोध है कि वे अपने बकाया कर मय शास्ति के साथ विभाग में जमा कर रसीद प्राप्त करें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अगस्त 2025 के प्रथम सप्ताह से संबंधित वाहनों की फिटनेस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, बकाया राशि की वसूली हेतु संबंधित वाहन स्वामियों की चल/अचल संपत्ति की जानकारी एकत्र कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कुर्की की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
विभाग द्वारा समस्त बकाया वाहनों की पहचान कर ली गई है। सभी संबंधित वाहन स्वामियों को MTQ नोटिस भिजवाए जा चुके हैं। साथ ही, पंजीयन के समय दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी नोटिस की सूचना SMS के माध्यम से भेजी जा रही है।