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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की मांग पर राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा बुधवार को आयोजित केबिनेट की बैठक में निकाय और पंचायतराज चुनाव में दो से ज्यादा संतान होने पर लगी पाबंदी हटाने पर स्वीकृती प्रदान कर दी है।
गौरतलब है कि चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभानसिंह आक्या ने गत 25 फरवरी 2025 को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राजस्थान में पंचायतीराज, शहरी निकाय एवम् सहकारिता विभाग में तीन संतान होने पर चुनाव लडने पर पाबंदी के नियम को हटाने की मांग रखी थी। उन्होने सरकार से इस ओर विशेष ध्यान देने का आग्रह करते हुए यह मुद्दा उठाया था की राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों एवं सहकारिता विभाग में जो भी चुनाव होते हैं उसमें दो संतान से अधिक होने पर चुनाव लडने पर पाबंदी है जबकि विधायक एवम् सांसद तो दो संतान से अधिक होने पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होने सरकार से मांग की थी कि दो संतान से अधिक होने पर चुनाव लडने पर पाबंदी को हटाई जानी चाहिए ताकि अच्छे जनप्रतिनिधि पंचायतीराज, शहरी निकायों व सहकारिता संस्थानों में चुनकर आ सके और संस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित कर सके।
विधायक आक्या के प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने अपने जवाब में कहा था की विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने जो मुद्दा उठाया है वह एक बहुत गंभीर विषय है और पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधियों से एवम् पूरे राजस्थान के आमजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार इस मामले में गंभीर है और सरकार विधायक आक्या द्वारा उठाए गए प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए इस पर आवश्यक विचार विमर्श करेगी।
बुधवार को कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायतीराज संशोधन बिल और राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को सर्वसमति से मंजूरी दे दी है। यह दोनो बिल इसी सत्र में पारित होगें तथा दो से ज्यादा बच्चों वालों के निकाय-पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक हट जाएगी।
विधायक आक्या के प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने अपने जवाब में कहा था की विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने जो मुद्दा उठाया है वह एक बहुत गंभीर विषय है और पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधियों से एवम् पूरे राजस्थान के आमजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार इस मामले में गंभीर है और सरकार विधायक आक्या द्वारा उठाए गए प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए इस पर आवश्यक विचार विमर्श करेगी।
बुधवार को कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायतीराज संशोधन बिल और राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को सर्वसमति से मंजूरी दे दी है। यह दोनो बिल इसी सत्र में पारित होगें तथा दो से ज्यादा बच्चों वालों के निकाय-पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक हट जाएगी।