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सीधा सवाल। छोटीसादड़ी। शहर के नीमच रोड स्थित विवेकानंद पार्क की भूमि विवाद पर स्थानीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने नगर पालिका के पक्ष में निर्णय देते हुए पार्क भूमि पर पालिका के कब्जे को वैध माना और भूमि मालिक शमशुद्दीन द्वारा दायर दावा खारिज कर दिया। जानकारी अनुसार विवेकानंद पार्क की भूमि पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण को लेकर विवाद चल रहा था। भूमि मालिक शमशुद्दीन ने अदालत में दावा किया था कि उन्होंने यह भूमि नगर पालिका को कभी दान नहीं की और यह आज भी उनकी संपत्ति है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर पालिका ने भूमि पर अवैध कब्जा किया है। वहीं, नगर पालिका ने तर्क दिया कि यह भूमि 1973 में शमशुद्दीन ने दान में दी थी। तब से पार्क पर नगर पालिका का शांतिपूर्ण कब्जा है और पार्क की देखरेख भी वही कर रही है।
सिविल जज (वरिष्ठ खंड) मनीषा अग्रवाल ने मामले की सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुनाया। न्यायालय ने नगर पालिका के पक्ष में फैसला देते हुए शमशुद्दीन का दावा खारिज कर दिया और कहा कि भूमि पर पालिका का अधिकार वैध है। फैसले के बाद विवेकानंद पार्क में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का निर्माण कार्य पूरा करने का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से अधूरी पड़ी मूर्ति का निर्माण अब जल्द ही पूरा किया जाएगा।
मामले में नगर पालिका की ओर से अधिवक्ता संजय खिमेसरा ने पैरवी की और तथ्यात्मक दलीलें पेश की।