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सीधा सवाल। निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुमन मीणा ने बुधवार को बरड़ा गांव के मारपीट मामले में 5 आरोपियों को दो साल की सजा सुनाई। मामला 28 सितंबर 2019 का है। राजमल रेगर अपने भाई दिलीप के साथ बरड़ा गांव जा रहे थे। रास्ते में अशोक साठिया ने उन्हें रोका। उसने गाली-गलौच की और बाइक की चैन से मारपीट शुरू कर दी। अशोक ने श्यामलाल, रूपलाल और सूर्या उर्फ सुरेश को भी बुला लिया। सभी ने मिलकर राजमल और उसके भाई पर हमला किया।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सबूतों के आधार पर अशोक साठिया, रूपलाल साठिया, श्यामलाल साठिया, दौलतराम साठिया और मदनलाल साठिया को दोषी पाया गया। सभी को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। पीड़ित पक्ष की ओर से शुभम छाजेड़ और रामलाल अहीर ने न्यायालय में पैरवी की।