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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। विशिष्ठ न्यायालय पॉक्सो कोर्ट कमांक-1 ने मासुम नाबालिग छात्राओं के साथ अभद्रता तथा अश्लीलता, गलत तरीके से हाथ पकड लेने के आरोप में आरोपी अध्यापक को दोषी मानते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाललाल जाट ने बताया कि प्रार्थीगणों ने इस आशय की एक रिपोर्ट दी कि हमारे गांव की छात्रांए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुर्किया खुर्द थाना व तहसील कपासन में अध्ययनरत थी, वहीं पर अभियुक्त विजेश्वरनाथ योगी अध्यापक ने छात्राओं के साथ अभद्रता, अश्लीलता व गलत तरीके से हाथ पकडने की रिपोर्ट दी जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले में जांच के बाद उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर संपूर्ण अनुसंधान कर चार्जशीट पेश की, दोराने विचारण न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह तथा 50 दस्तावेज पेश किय गए, उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट 1 लता गौड द्वारा अभियुक्त को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं में उक्त सजा से दण्डित किया।