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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन रविवार को किया जाएगा। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि इस वर्ष की राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पूरे जिला न्यायिक क्षेत्र में समस्त ताल्लुकाओं को सम्मिलित करते हुए कुल 26 बैंचों का गठन किया गया है जिनके द्वारा प्रि-लिटिगेषन,समस्त प्रकार के राजस्व प्रकरण एवं विभिन्न विभागों के प्रकरणों का राजीनामें से निस्तारण किया जावेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन के विकल्प भी खुले रखे गये है। यदि कोई पक्षकार काउंसलिंग या नोटिस की प्राप्ति पर न्यायालयों में उपस्थिति नहीं दे सकता है तो वह ऑनलाइन मोड से भी उपस्थिति दर्ज कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा उठा सकता है। लोक अदालत के जरिये निर्णित मुकदमें में अपील वर्जित होने से मुकदमा अंतिम रूप से निर्णित हो जाता है। इस लोक अदालत में माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार विशेष छूट दिये जाने का प्रावधान है। अतः समस्त पक्षकार इस लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठावें तथा अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग प्रदान करें। राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्राधिकरण द्वारा हेल्पलाइन 8306002112 जारी किया गया है जिस पर फोनकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।