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सीधा सवाल। बेगूं। चेक अनादरण मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को 1 साल के कारावास और 8 लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नही करने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयुष जेलिया ने चैक अनादरण के मामले मे अभियुक्त घनश्याम पिता दिलीप सिन्धी निवासी माण्डलगढ़ हाल मुकाम जोगणिया माता तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ को सजा सुनाई। बताया गया कि रमेशचन्द्र कोली पिता रामचन्द्र कोली निवासी बेगूँ ने 03 जुलाई 2018 को अभियुक्त घनश्याम पिता दिलीप सिन्धी निवासी माण्डलगढ़ हाल मुकाम जोगणिया माता तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध 5,00,000/- रूपये का चैक अभियुक्त घनश्याम सिन्धी के बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अनादरण हों जानें पर न्यायालय में परिवाद पेश किया था। उक्त परिवाद पर उभयपक्षो की बहस सुनने के पश्चात् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयुष जेलिया ने अभियुक्त घनश्याम सिन्धी को दोषसिद्ध करते हुए 8,00,000/- रूपये जुर्माना व 1 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया है, जुर्माना अदा नही करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश पारित किया। प्रकरण मे परिवादी रमेशचन्द्र कोली की और से एडवोकेट भोलेश कुमार भट्ट, मोहम्मद एतमाद् अजमेरी ने पैरवी की।