चित्तौड़गढ़ / बेंगू - अवैध ब्लास्टिंग मामले में तीन आरोपियों को 5 साल का कारावास, लगाया जुर्माना
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पाली/ बाइक बेकाबू होकर गिरी, महिला की मौत

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सीधा सवाल। बेगूं। 13 वर्ष पूर्व पारसोली थाने के पीछे सांवरियां स्टोन क्रेशर पर अवैध ब्लास्टिंग के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को 5 साल का कारावास और 5 हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार 16 मार्च 2011 को पारसोली थाने के पीछे सांवरियां स्टोन क्रेशर पर अवैध ब्लास्टिंग की सूचना पर पारसोली थाना पुलिस ने मौके पहुंचकर कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज किया। उक्त मामले में शनिवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राकेश गोयल ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों नगेन्द्र सिंह पिता देव सुदर्शन सिंह, उम्र 49 साल, निवासी बानीया तलाई पुलिस थाना भीण्डर जिला उदयपुर, भूरालाल पिता गिरधारी लाल, उम्र 37 साल निवासी हरपुरा पुलिस थाना पारसोली और भैरूलाल पिता घीसालाल निवासी हरपुरा पुलिस थाना पारसोली को धारा 9बी (1)(बी) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में 3 वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड (जुर्माना अदा नही करने पर 3 माह का साधारण कारावास)। धारा 2 (ख) सपठित धारा 5 (ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में 5 वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड (जुर्माना अदा नही करने पर 6 माह का साधारण कारावास), धारा 286 में 6 माह का साधारण कारावास व 1000 रूपये का अर्थदण्ड, (जुर्माना अदा नही करने पर 15 दिन का साधारण कारावास) और धारा 336 में 3 माह का साधारण कारावास व 250 रूपये के जुर्माने (जुर्माना अदा नही करने पर 7 दिन का साधारण कारावास) की सजा सुनाई। न्यायालय ने क्रेशर मालिक भगवानलाल और कमलेश के विरुद्ध भी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में संज्ञान लेकर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जब्ती अधिकारी भज्जुराम और अनुसंधान अधिकारी घनश्याम के विरुद्ध भी कार्यवाही के लिए पुलिस महानिदेशक जयपुर को लिखा गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 18 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कैलाशचंद्र धाकड़ ने पैरवी की।



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