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सीधा सवाल। बेगूं। एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश डॉ पीयूष जैलिया ने शनिवार को फर्जी मार्कशीट बनवाकर सरपंच का चुनाव लड़ने वाली पूर्व महिला सरपंच को 3 साल के साधारण कारावास और 1 हजार रूपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार उपखंड क्षेत्र के मेघनिवास पंचायत की पूर्व सरपंच रतनी बाई पत्नी पप्पू रेगर द्वारा 8 वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट बनवाकर सरपंच पद पर चुनाव लड़ा था। इस पर एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश डॉ पीयूष जैलिया ने मेघनिवास पंचायत की सरपंच रह चुकी रतनी बाई पत्नी पप्पू रेगर को 8 वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट बनवाकर चुनाव में उपयोग लिए जाने पर दोषी ठहराते हुए आरोपी पूर्व महिला सरपंच को धारा 420 में 3 साल साधारण कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माना, धारा 471 में 2 साल का साधारण कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 125 ए में 6 माह का साधारण कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।