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पोक्सो अदालत ने सुनाया फैसला
सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़ पोक्सो अदालत क्रमांक 1 ने नाबालिग लड़की को होटल में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 55 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पोक्सो के विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाललाल जाट ने बताया कि पीड़िता ने कोतवाली थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि अभियुक्त हुसैफ खिलजी पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी खांजीपीर उदयपुर पीड़िता से एक शादी के कार्यक्रम में मिला था और वहां से उसने उसके मोबाइल नम्बर ले लिये। बाद में वह उसे फोन पर धमकी देता और दोस्ती का दबाव बनाने लगा। इसी दौरान उसने पीड़िता को चामटी खेड़ा स्थित होटल में डरा धमका कर बुलाया और वहां उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 376/2, 354, 11/12 पोक्सो और 5/6 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया। इस दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण के दौरान 22 गवाह और 34 दस्तावेज प्रदर्श करवाये। उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद पोक्सो कोर्ट संख्या 1 की पीठासीन अधिकारी लता गौड़ ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए हुसैफ खिलजी को 20 साल कठोर कारावास और 55 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं पीड़ित प्रतिकर राशि 2 लाख रूपये पीड़िता को दिलाने के आदेश हुए है।