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परी और ज्योति ब्रांड के तेल पर कार्रवाई

सीधा सवाल
पाली जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रानी स्टेशन क्षेत्र में संचालित एक सरसों तेल फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने रविवार को छापेमारी की। इस दौरान 3200 लीटर सरसों और पामोलीन तेल के टीन जब्त किए गए, जो बिना खाद्य लाइसेंस के अवैध रूप से तैयार किए जा रहे थे।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एच. गुईटे के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विकास मारवाल और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पता चला कि रानी में वर्षों से बिना खाद्य लाइसेंस के सरसों तेल की निर्माण और पैकेजिंग इकाई चल रही थी। इस इकाई में 15 किलोग्राम, 5 लीटर और 1 लीटर के तेल पैकेज तैयार किए जा रहे थे। छापेमारी के दौरान गोदाम और उत्पादन इकाई से 3200 लीटर सरसों और पामोलीन तेल के टीन जब्त किए गए, जिन पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के अनुसार लेबलिंग नहीं थी।
**जांच के लिए सैंपल भेजे गए**
टीम ने मौके से 5 सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा गया है। कार्रवाई के दौरान ऑपरेटर ओम प्रकाश प्रजापत, रेक्सो चालक लक्ष्मणदान चारण और होमगार्ड दिनेश कुमार गर्ग मौजूद रहे।
**परी और ज्योति ब्रांड के तेल पर कार्रवाई**
डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि राज्य सरकार के 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान के तहत रानी मेन बाजार में मोती ऑयल मिल और मैसर्स फुलचंद सोहनलाल की फर्म पर कार्रवाई की गई। मोती ऑयल मिल में बिना लेबल के 115 टीन (15 किलोग्राम) और 24 टीन 'परी ब्रांड' सरसों तेल के मिले, जिन पर अवधि तिथि अंकित नहीं थी। इसके अलावा, ज्योति ब्रांड के 40 टीन रिफाइंड पामोलीन तेल भी सीज किए गए। सभी टीन मौके पर सील कर दिए गए।
**तेज बारिश में भी देर रात तक चली कार्रवाई**
सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 के तहत मिलावट के संदेह पर यह कार्रवाई तेज बारिश के बावजूद देर रात तक चली। उन्होंने कहा कि आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप यह बड़ी कार्रवाई की गई। साथ ही, मिलावट की सूचना देने वालों को राज्य सरकार द्वारा 51,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा।

