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पीड़ित के प्रार्थना पर पत्र पर अधिषाशी अधिकारी ने दर्ज कराया मामला
सीधा
सवाल। निम्बाहेडा। नगरपालिका में पीड़ित करण सिंह पुत्र हनुमान सिंह निवासी
निम्बाहेड़ा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जानकारी दी की जावेद व मोहम्मद
चान्द द्वारा उसके स्वयं के नाम से कुटरचित पट्टा जिसकी आरजी नं. 1535 रकबा
0.10 हैक्टेयर में से एक चोथाई हिस्से की भूमी को सर्मपण करके 40 गुना 70
फिट यानि 311.11 वर्गगज का कुटरचित पट्टा तैयार कर उसे दिया गया। जिसके एवज
में जावेद व मोहम्मद चादं द्वारा पांच-छः किस्तो में कुल 15 लाख रूपये
उससे वसूले गये। पिडित करण सिंह द्वारा नगरपालिका में उक्त तथाकथित पट्टे
के बारे में जानकारी की तो पता चला कि यह पट्टा पूर्णतथ्य फर्जी है और
नगरपालिका में कोई रसीद भी जमा नहीं है। जिस पर पिडित करण सिंह द्वारा
आरोपी जावेद व मो. चान्द के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया
है। नगरपालिका रिकार्ड में सम्बन्धित भूमी शाखा प्रभारी की रिपोर्ट अनुसार
उक्त पट्टे का कोई रिकार्ड नगरपालिका में मौजूद नहीं है और न ही कोई पालिका
में पत्रावली लगाई गयी है। जिस पर सौरभ जिन्दल पुत्र जगदीश प्रसाद महाजन
निवासी गंगापुर सिटी वर्तमान में अधिषाशी अधिकारी नगरपालिका निम्बाहेड़ा ने
जरिये डाक रिपोर्ट कोतवाली में र्प्रस्तुत की मामला जुर्म धारा 406, 420
पाया जाने से अनुसंधान देवेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक के जिम्मे किया
गया।