चित्तौड़गढ़ - प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन इकाइयों की जानकारी प्रदान करने वाले नागरिकों के लिए इनाम योजना
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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 12 अगस्त, 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई, 2022 से प्लास्टिक की डंडियां, झंडे, कैडी स्टिक, आइस्क्रीम की डंडियां, पॉलिस्टायरीन, थर्माकॉल के सजावटी सामान, प्लेट कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी आइटम्स मिठाई के डिब्बों व इन्विटेशन कार्ड को पैक करने वाली फिल्म, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई की प्लास्टिक पीवीसी बैनर को प्रतिबंधित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02 जून, 2023 द्वारा प्लास्टिक कोटेड पेपर कप को भी इसी सूची में शामिल किया गया है।
 
क्षेत्रीय अधिकारी शरद सक्सेना ने बताया कि उक्त प्रतिबंध को फलित करने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की उत्पादन इकाइयों की जानकारी प्रदान करने वाले नागरिकों के लिए इनाम योजना की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत किसी भी नागरिक द्वारा उक्त प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की उत्पादन इकाइयों के संचालन के बारे में राज्य मंडल को ई-मेल  [email protected] अथवा कार्यालय के पते क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ.सी.आई गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ़ पर सूचित कर सकते है। उक्त सूचना की पुष्टि पर सूचना सही पाये जाने पर 5000/- की वित्तीय पारितोष बतौर इनाम दी जावेगी। इस योजना का लाभ एक इकाई के लिए एक बार ही लागू रहेगा।

इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन एवं विक्रय की गुप्त सूचना देने पर सम्बंधित जिले के स्थानीय निकाय विभाग (नगर परिषद/नगर पालिका), शहरी विकास एवं आवासन विभाग, परिवहन विभाग इत्यादि द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की सारभूत पर्याप्त मात्रा में जब्ती एवं विधिक कार्यवाही की जाएगी उनमे सूचना देने वाले को 10000/- (दस हजार रुपये) तक वित्तीय पारितोषिक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिया जायेगा। पारितोष की राशि का वितरण, स्थानीय निकाय विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग, परिवहन विभाग इत्यादि द्वारा नियत सत्यापन, जब्ती एवं विधिक कार्यवाही के पश्चात राज्य प्रदूषण मंडल द्वारा किया जाएगा। पारितोष की राशि का भुगतान आनुपातिक आधार पर 1000/-(रुपये एक हजार) प्रति क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की पर्याप्त सारभूत मात्रा में जब्ती के लिये दिया जायेगा।

उक्त योजना का उद्देश्य आम नागरिकों में प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पाद के बहिष्कार की जागरूकता फैलाने और जनभागीदारी से उक्त प्रतिबंध को प्रभावी कार्यान्वयन में लाने का है।


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