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जिले के सभी नगर पालिका क्षेत्रो में श्रमिकों को संवेतन अवकाश के दिए निर्देश

सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा राज्य के पंचायतीराज सस्थाओं के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि 14 फरवरी निश्चित की गई है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा।
उपश्रम आयुक्त कुलदीप सिंह ने अपील कर बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के अनुसार नगरीय निकायों के चुनावों के संबंध में भी लागू होते है।