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सीधा सवाल। चित्तौडग़ढ़। विशेष न्यायालय एनडीपीएस क्रमांक-2 के न्यायाधीश ने 17 क्विंटल अफीम डोडा चूरा बरामदगी के मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास व एक लाख अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस क्रमांक-2 उमा शंकर दाधीच ने बताया कि 2018 में सदर थाना निम्बाहेड़ा ने एक मामले में 17 क्विंटल अवैध अफीम डोडाचूरा बरामद किया था। जिसमें न्यायालय ने एक आरोपी बद्रीलाल पिता कालू कीर निवासी समेलिया महादेव थाना मंगलवाड़ को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में एक आरोपी की मृत्यु होने पर उसके विरुद्ध अनुसंधान बंद किया गया। इसके साथ ही एक अन्य आरोपी के फरार होने से उसे मफरुर घोषित कर उसके विरुद्ध अनुसंधान खुला रखा गया है।