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सीधा सवाल। बेगूं। निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक 3340 18 जुलाई 2025 के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। यह विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) राजस्थान में अन्तिम बार 01.01.2002 में 23 वर्ष पूर्व की गई थी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अंकित सामरिया ने आम सूचना जारी कर बताया कि राजस्थान में (SIR) Special Intensive Revision विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, जिसमें सभी मतदाताओं को अपना परिगणना फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करवाना होगा। फॉर्म जमा नहीं करवाने पर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, स्थायी रूप से निवास बदलने वालों का नाम हटाना, किसी मतदाता का दो स्थानों पर पंजीकरण हो उसे निरस्त करना, फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना, शुद्ध, स्वच्छ व पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण करना तथा पुनः पंजीकरण प्रक्रिया है। मतदाता अपना फॉर्म भरने से पूर्व आप अपने 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर खिंचवा लें, जिसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, साथ ही सभी को बीएलओ द्वारा परिगणना फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे निश्चित समय में भरकर बीएलओ को जमा करवाना होगा। फॉर्म के साथ आपको 11 दस्तावेजों की सूची में से कोई भी दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। प्रक्रिया में दस्तावेजों की सूची में केंद्र सरकार/ राज्य सरकार / PSU के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड, भारत में 01जुलाई 1987 से पूर्व सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ दस्तावेज/ पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10 वीं बोर्ड की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो), राज्य/ स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/ गृह आवंटन प्रमाण पत्र इन 11 दस्तावेजों में से कम से कम कोई भी 2 दस्तावेज तैयार रखें, ताकि परिगणना फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। बताया गया कि मतदाताओं के पंजीकरण की 3 श्रेणियां बनाई गई है, आप उनके अनुसार भी अपने दस्तावेज तैयार कर सकते हैं, जिनमें पहली श्रेणी यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, तो आपको स्वयं का कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना होगा, साथ में कोई अतिरिक्त दस्तावेज है तो भी काम आएगा, लेकिन कोई एक दस्तावेज होना अनिवार्य है। दूसरी श्रेणी यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है तो आपको एक दस्तावेज स्वयं का तथा एक दस्तावेज माता-पिता का होना अनिवार्य है। यानी कम से कम 2 दस्तावेज होने चाहिए। तृतीय श्रेणी यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपके पास 3 दस्तावेज होने चाहिए। एक स्वयं का, एक माता का व एक पिता का कम से कम तीन दस्तावेज। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी सामरिया ने आमसूचना जारी की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होने वाली है, आप अपने परिवार व आसपास के लोगों तक इसकी सूचना पहुंचाएं। उन्हें भी दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रेरित करें, जिससे पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण हो सके। आपका वोट आपका अधिकार है। जागरूक मतदाता बनें व परिगणना फॉर्म भरकर अपने BLO को जमा करवाएं।
