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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़।
एनडीपीएस न्यायालय संख्या 2 ने 8 साल पुराने एक मामले में दो अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 सितम्बर 2017 को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ निवारक दल द्वारा अशोक ट्रेवल्स की बस को रूकवाया और जांच की। बस में तलाशी के दौरान यात्रियों से कुछ नहीं मिला। लेकिन बस की डिग्गी में 5 सफेद बोरों में सोडियम नाइट्रेट लिखा हुआ था। जिसमें स्क्रेप होना बताया। आशंका होने पर बोरों की जांच की तो उसमें डोडा चूरा पाया गया। जिसका वजन 182ḍ किलो निकला। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की गई अनुसंधान के दौरान चालक महावीर प्रसाद तेली की कोई भूमिका सामने नहीं आई वहीं परिचालक मंगल यादव को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि अशोक ट्रेवल्स मंदसौर कार्यालय में काम करने वाले पवन एवं दीपक सोनी द्वारा यह दिल्ली के लिए लोड किया हुआ था। इस मामले में दिलीप नामक व्यक्ति की भी भूमिका सामने आई जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 115 दस्तावेज प्रदर्श करवाये। जिस पर निर्णय सुनाते हुए एनडीपीएस कोर्ट संख्या 2 की पीठासीन अधिकारी अचला आर्य ने मंदसौर महावीर कॉलोनी निवासी दिलीप उर्फ दीपक सोनी एवं मंगल को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 8/29 धारा के तहत उन्हें यह सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश चन्द्र शर्मा ने पैरवी की।