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सीधा सवाल। कपासन। राजस्थान मुस्लिम वक़्फ़ बोर्ड द्वारा सर्कुलेशन नोट के आधार पर गठित हजरत दीवाना शाह दरगाह कमेटी पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार दरगाह प्रबंधन के लिए पूर्व में गठित 13 सदस्यीय कमेटी को गंभीर अनियमितताओं के चलते 10 जून को भंग कर दिया गया था। इसके बाद 25 जून को बोर्ड ने सर्कुलर नोट के माध्यम से नई कमेटी का गठन किया गया।जिसमें पूर्व कमेटी के सभी सदस्यों को नए सदस्यों के साथ पुनः शामिल कर दिया गया।इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई के आदेश के क्रियान्वयन एवं संचालन को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया।