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सीधा सवाल। निम्बाहेडा। ईएसआई का एक दिवसीय सेमिनार 10 सितंबर को होगा। नियोजकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना और स्प्री-2025 योजना के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए सेमिनार का आयोजन दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक चित्तौड़गढ़ रोड़ वंडर चौराहा स्थित वंडर सीमेंट टाऊन हॉल में किया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत एक अनिवार्य योजना हैं, जो कि नियोजक एवं श्रमिकों को संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह योजना राजस्थान राज्य के संपूर्ण भू भाग पर लागू की जा चुकी हैं। इस योजना के प्रावधान फैक्ट्रियों, वाणिज्यिक संस्थान, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, रोडवेज संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, निजी चिकित्सा संस्थान, ठेकेदार आदि पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। जहां इनके अधीन 10 या 10 से अधिक कर्मचारी नियोजित हो। यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती हैं जिनका मासिक वेतन 21000 रूपये या इससे कम हो। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196 वीं बैठक में नियोजकों एवं श्रमिकों को कराबी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 01 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए स्प्री 2025 योजना को लागू किया गया हैं।