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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना एक महत्वपूर्ण एवं जनकल्याणकारी योजना है, जिसके तहत पात्र परिवारों को दुर्घटनाओं की स्थिति में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वार्षिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में बीमित/पंजीकृत परिवारों को तथा प्रदेश की पांचों विद्युत कंपनियों के उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो इन दोनों योजनाओं में सम्मिलित नहीं हैं।
किन परिस्थितियों में लाभ मिलेगा?
रेल, वायु या सड़क दुर्घटना, ऊँचाई से गिरने अथवा वस्तु गिरने, मकान ढहने, थ्रेशर मशीन, आरा मशीन, ग्लान्डर आदि से दुर्घटना, बिजली का झटका, डूबना, जलना अथवा रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से दुर्घटनाओं में मृत्यु अथवा क्षति होने पर योजना का लाभ उपलब्ध है।
बचाव सूचना
हाल ही में यह पाया गया है कि कई लाभार्थी योजना की जानकारी के अभाव में मध्यस्थ व्यक्तियों के माध्यम से दावा प्रस्तुत करते हैं, जिससे वे गुमराह हो जाते हैं। ऐसे मध्यस्थ समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते, जिसके कारण पात्र होने के बावजूद पीड़ित परिवार योजना का लाभ नहीं ले पाता।
जबकि योजना में लाभ लेने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। दावेदार स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकता है।
सहायता कहां मिलेगी?
किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर लाभार्थी परिवार सीधे राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ के समर्पित सहायता केंद्र से संपर्क कर सकता है।
इसके अतिरिक्त जिला हेल्पलाइन नंबर 9413988256 केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6268
पर भी संपर्क कर आवश्यक सहयोग व जानकारी प्राप्त की जा सकती है।