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1.48 प्रतिशत वृद्धि के उपरान्त कुल मतदाताओं की संख्या 2,57,966 हुई
सीधा सवाल। कपासन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम के अन्तर्गत गणना चरण के उपरान्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था।जिसमें विधानसभा कपासन 167 में कुल मतदाताओं की संख्या 2,54,203 थी।आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किये गये।इस अवधि में विधानसभा कपासन 167 में 4111 फॉर्म 6/6A,329 फॉर्म 7 एवं 620 फॉर्म 8 प्राप्त हुवे।निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10,11,11ए तथा 11 बी में तैयार की गई एवं ऐसी सूचियों की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की गई।निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपतियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से साझा की गई।उक्त सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ,मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ की बेवसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होने बाबत जानकारी प्रदान की गई।समस्त दावे आपत्तियों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाकर 21 फरवरी 2026 शनिवार को मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन किया गया।इस प्रकार जिले में प्रारूप मतदाता सूची में कुल 2,54.203 मतदाताओं में 1.48 प्रतिशत वृद्धि के उपरान्त कुल मतदाताओं की संख्या 2,57,966 है। जिनमें पुरूष 1,30,690 एवं महिला 1,27,272 तथा ट्रांसजेण्डर 4 है।इधर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कपासन 167 की अंतिम मतदाता सूची 2026 की एक सॉफ्ट कॉपी फोटोरहित एवं एक हार्ड कॉपी निःशुल्क संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर बैठक आयोजित कर उपलब्ध कराई गई।साथ ही उक्त सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी ई ओ की बेवसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है।कोई भी मतदाता इस सूची मे अपना नाम ऑनलाइन सर्च के माध्यम से देख सकता है। इस बाबत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी प्रदान की गई।मतदाता सूची में नाम जुड़वाना,हटाना व प्रविष्टियों में संशोधन एक अनवरत प्रक्रिया जो सतत जारी है।इसके लिए क्रमशः फॉर्म 6 मय घोषणापत्र ऑनलाईन अथवा संबंधित बीएलओ से सम्पर्क कर भरा जा सकता है।मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 23 एवं 27 के अन्तर्गत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्तिम प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस में तथा जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान को जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।