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सीधा सवाल। चित्तौडग़ढ़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद बैरवा ने ढाई वर्ष पूराने महिला की हत्या के प्रकरण में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक क्रमांक 2 ममता जीनगर ने बताया कि 17 फरवरी 2023 को बिजयपुर थाना क्षेत्र के पचुंडल निवासी महेंद्र सिंह पुत्र भंवर सिंह ने उसकी बहन प्रेम कंवर की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने का प्रकरण दर्ज कराया। जिसमें बताया गया कि उसकी बहन प्रेम कंवर पिछले कुछ वर्षों से अकेली रहती थी। उसकेदो तीन दिन से दिखाई नहीं देने पर वह बहन के घर गया तो उसका शव पलंग पर पड़ा मिला, जिसका सिर कटा हुआ था, उसके स्थान पर तकिया रखा हुआ था। इस शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। जिसका अनुसंधान एएसआई सुरेश गिरी को सौंपा गया। जिन्होने ने मौके से एफएसएल टीम की सहायता से साक्ष्य एकत्रित कराए तथा मृतका का सिर पास ही स्थित एक खंडहर पड़े मकान की बखारी से बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा किए गए अनुंसधान में सामने आया कि हत्या के बाद से ही गांव में रहने वाला मृतका का रिश्तेदार भारत सिंह पुत्र गणपत सिंह फरार चल रहा है। इस पर पुलिस ने भारत सिंह को तलाश करते हुए मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया। जिसकी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ममता जीनगर ने 33 गवाह और 43 दस्तावेज पेश किए। जिनके आधार पर पीठासीन अधिकारी विनोद बैरवा ने आरोपी भारत सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत 3 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, आम्र्स एक्ट के तहत 1 साल की सजा और 5000 जुर्माने की सजा सुनाई है।