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सीधा सवाल। बेगूँ। बेगूँ एडीजे कोर्ट ने 11 साल पुराने एक मामले मे डोडाचूरा के एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त कर दिया हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 7 अप्रैल 2014 को रात्रि करीब 11:40 बजे रावतभाटा सिंगोली रोड पर पुलिस थाना जावदा ने नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान एक मारुति वैन आई पुलिस नाकाबंदी को देखकर आरोपी ने दूर से ही भगाने का प्रयास किया जिस पर वह सफल नहीं हो सका ओर मौके पर ही मारुति वैन को छोड़कर तीन व्यक्ति मौके से फरार हो गये। पुलिस थाना जावदा ने तत्पश्चात मारुति वैन की तलाशी ली तो उसके अंदर 106.5 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। अनुसंधान के दौरान गुलाबचंद कुमावत पिता नंदा कुमावत निवासी देहपुर थाना रतनगढ़ जिला नीमच को गिरफ्तार किया।
न्यायालय में कुल 19 गवाह अभियोजन के द्वारा पेश किए गए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बेगूँ नीरज कुमार ने आरोपी गुलाबचंद को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता लालूराम कुमावत एवं अधिवक्ता पारस कुमार कुमावत ने की।