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हत्या की आरोपी दो महिलाओं को आजीवन कारावास

सीधा सवाल
पाली अपर लोक अभियोजक शिवराजसिंह राणावत एवं परिवादी के वकील हनवन्तसिंह राणावत ने बताया कि 7 नंवम्बर 2022 को ताराराम पुत्र कपुराराम निवासी जाणा को रात करीब साढ़े 12 बजे पड़ोस में रहने वाली वधुदेवी उर्फ वटुदेवी पत्नी समरथाराम व विमला देवी पत्नि भरत कुमार घर से निकालकर बाहर लाई तथा बेरहमी से पीटा। जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस घटना की रिपोर्ट ताराराम के भाई समाराम पुत्र कपूराराम ने पुलिस थाना सुमेरपुर में दर्ज कराई थी। जिस पर थानाधिकारी सुमेरपुर द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। अपर लोक अभियोजक शिवराजसिंह राणावत एवं परिवादी अधिवक्ता हनवन्तसिंह राणावत ने बताया कि उक्त प्रकरण में 7 जुलाई 2025 को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पुखराज गहलोत ने वधुदेवी उर्फ वटुदेवी पत्नी समरथाराम एवं विमला देवी पत्नी भरत कुमार को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।फ़ोटो AI से जनरेट