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सीधा सवाल। बस्सी। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिला कलेक्टर और महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायत बस्सी में पंचायती स्तर पर जाजम बैठक ग्राम साथीन पार्वती हजूरी द्वारा आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई और बताया गया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि कानूनी अपराध भी है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल कर इसकी रोकथाम की जा सकती है। बैठक में महिला हेल्पलाइन 181, पॉक्सो एक्ट 2012, SHe-Box प्लेटफॉर्म और वन स्टॉप सेंटर की जानकारी दी गई तथा बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में ग्राम साथीन पार्वती हजूरी के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां उपस्थित रहीं।