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चित्तौड़गढ़। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 चित्तौड़गढ़ ने जान लेवा हमले के एक मामले में निर्णय सुनाते हुए तीन अभियुक्त को प्रत्येक को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषियों पर 85 हजार रुपए का जुर्माना कारित किया है। इस मामले में एक की मौत हो जाने से उसके संबंध में फाइल बंद कर दी गई है।
अपर लोक अभियाेजक ममता जीनगर ने बताया कि चंदेरिया थाना क्षेत्र के जगदीश अपने पुत्र दिनेश के साथ निम्बाहेड़ा रोड स्थित नन्दराम प्रजापत की दुकान पर गए थे। इसी दौरान गौरीलाल गुर्जर, लक्ष्मण गुर्जर, प्रभुलाल, कैलाश, राजू गुर्जर आदि मौके पर पहुंचे
इन्होंने पिता-पुत्र पर जान लेवा हमला कर दिया, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। हमले के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया और पुलिस में मामला दर्ज हुआ। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 25 दस्तावेज प्रदर्श किए व 20 गवाहों के बयान करवाए। इस मामले में नारायण गुर्जर की मौत हो जाने से शेष तीन अभियुक्त गौरीलाल गुर्जर, रतनलाल गुर्जर व शंकरलाल सालवी को दोषी मानते हुए 5-5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने प्रत्येक पर 85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए दंड आवश्यक है जिससे ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।