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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। गांधीनगर निवासी एक व्यक्ति के विरूद्ध नगर परिषद क्षेत्र के एक आवासीय भूखण्ड को धोखाधड़ी करते हुए ग्राम पंचायत धनेतकलां से निर्माण स्वीकृति आदेश जारी करवा कर परिषद को लाखों रूपये के राजस्व का नुकसान पहुँचाने एवं आवासीय भूखण्ड पर व्यावसायिक निर्माण कार्य कराने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, आयुक्त, एसपी, थाना चंदेरिया को प्रार्थना पत्र लिख कर सख्त कार्यवाही की मांग की।
प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में बताया कि गांधीनगर निवासी दिलीप पांड्या पिता सत्यनारायण पांड्या द्वारा एक भूखण्ड संख्या 11, कीर्तिनगर गृह निर्माण सहकार समिति लि. बोदियाना, तह व जिला चित्तौड़गढ़ का साईज 49 बाई 89 फीट का खरीद कर फर्जी तरीके से आवासीय निर्माण स्वीकृति जारी करवा कर मनमाफिक तरीके से व्यावसायिक निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें भी अपने भूखण्ड की तय सीमा से आगे बढ़ कर अतिक्रमण किया जा रहा है और तीन मंजिला भवन निर्माण पूरा कर दिया। प्रार्थी द्वारा अपने स्तर पर ही जाँच पड़ताल की तो उक्त भूखण्ड नगर परिषद क्षेत्र में आने के बावजूद ग्राम पंचायत धनेतकलां से जारी किया हुआ निर्माण स्वीकृति आदेश पाया गया। जिसमें भी एक आवासीय कॉलोनी में नियमों के विरूद्ध व्यावसायिक निर्माण कार्य किया जा रहा है। अभियुक्त के इस कृत्य से नगरपरिषद को लाखों का नुकसान होने की संभावना जताई। साथ ही आरोप लगाया गया कि कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवा कर बैंक द्वारा लाखों रुपये का लोन भी ले लिया गया। वहीं अभियुक्त के अतिक्रमण के कारण आमजन को होने वाले परेशानी से भी अवगत कराया गया। प्रार्थी द्वारा नियमों का पता किया तो अधिकारियों द्वारा भी इस तरह निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने को अवैध बताया गया।
प्रार्थी के अनुसार भूखण्डधारी द्वारा सभी नियमों को ताक में रखकर अपनी राजनैतिक पहुँच का फायदा उठाते हुए फर्जी व धोखाधड़ी वाला कृत्य किया गया जिसमें संभवतया ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव की मिलीभगत होने की आशंका जताई। प्रार्थी ने सौंपे पत्र में अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने, अवैध निर्माण कार्य को बंद कराते हुए सख्त से सख्त पेनल्टी वसूले जाने की मांग की।