567
views
views
नॉमिनी का खाता नही होने पर जमा नही होगा ऋण
सीधा सवाल। चिकारड़ा। सहकारी समिति से जिन ग्रामीणों द्वारा ऋण ले रखा है। उन सभी सदस्यों को अपने खाते में दर्ज नॉमिनी के खाते भूमि विकास बैंक डूंगला में खुलवाना अनिवार्य हो गया है। जानकारी में समिति के व्यवस्थापक पिंटू द्वारा बताया कि अगर सरकारी समिति के ऋण दाता द्वारा नॉमिनी का बैंक में खाता नहीं खुलवाया जाता है तो उसका ऋण समिति द्वारा जमा नहीं किया जाएगा। तथा ओवरड्यू होने पर पेनल्टी की समस्त जवाबदारी स्वयम ऋण दाता सदस्य की होगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए नॉमिनी का खाता डूंगला स्थित भूमि विकास बैंक में खुलवाकर व्यवस्था को सुचारू बनाएं। तथा सरकार की योजना का लाभ निरन्तर लेते रहे।