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छोटीसादड़ी। ब्लॉक के निजी विद्यालयों के संचालकों द्वारा अपने स्वयं के विद्यालय से अन्य विद्यालय में जाने वाले बालकों को टीसी नहीं दी जा रही है। जिसके चलते महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम एवं अन्य राजकीय विद्यालय में प्रवेश नहीं हो पा रहे हैं। जबकि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश की अंतिम तिथि 26 अगस्त है। सीबीईओ महेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि निजी विद्यालय के द्वारा टीसी रोकना शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत अपराध है। वर्तमान में कोरोना के चलते आम व्यक्ति की आय पर प्रभाव पड़ने से कोई अभिभावक अपने पुत्र या पुत्री की शिक्षा निजी विद्यालय में जारी नहीं रख पाए। ऐसी दशा में किसी भी बालक की टीसी रोकना या टीसी नही देना। छात्र को स्थाई रूप से शिक्षा से वंचित रखने की श्रेणी में माना जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त निजी विद्यालय को आदेशित किया जाता है कि किसी भी विद्यार्थी की टीसी नहीं रोकी जावे। अगर कोई ऐसा करता है,तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।