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सिरोही। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने एक आदेश जारी कर बताया कि विशेष विवाह अधिनियम,1954 के तहत सिरोही जिले में आयोजित होने वाले विवाह अनुष्ठानों के लिए विवाह पत्र जारी करने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गितेश श्रीमालवीय को अधिकृत किया गया है। यह आदेश को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।