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सिरोही। विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के जिले में निम्नाकिंत वर्ग के व्यक्तियों को जो गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दुगुनी आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवारों के व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु कम ब्याज दर पर 20 त्रैमासिक किस्तों में वापसी योग्य ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वर्ग में वे प्रार्थी जो सफाई का कार्य करता हो जिनकी वार्षिक आय के लिये कोई सीमा नहीं है, आयु 18 से 60 वर्ष हो। महिला समृद्धि योजना-2 लघु साख वित्त योजना- 2, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना-2 बकरी पालन -27, महिला अधिकारिता योजना-2, लघु व्यवसाय शहरी योजना-2 आॅटो रिक्शा 1, जीप टेक्सी/शिफ्ट डिजायर/एक्सेंट-1, इलेक्ट्रीक बैटरी चलित रिक्शा-3, टेक्ट्रर मय ट्रोली-1, राशि 2.00 लाख तक की योजना-2, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाइट व अन्य कृषि कार्य ) 2 कुल-47 लक्ष्य आवंटित। इसी प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग में वे प्रार्थी जो अनुसूचित जाति वर्ग के हो जिनकी वार्षिक आय 3.00 लाख से अधिक ना हो, आयु 18 से 60 वर्ष हो। महिला समृद्धि, योजना -8, लघु ऋण वित्त योजना-8, महिला किसान योजना -2, शिल्प समृद्धि योजना-2 लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना -8 बकरी पालन योजना-27 , लघु व्यवसाय शहरी-8 डेयरी योजना-3, लघु व्यवसाय-3, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाइट व अन्य कृषि कार्य ) -2, जीप टेक्सी/शिफ्ट डिजायर/एक्सेंट-2, इलेक्ट्रीक बैटरी चलित रिक्शा-1 टेक्ट्रर मय ट्रोली-2, आॅटो रिक्शा योजना-1, कुल-77 लक्ष्य आवंटित। इसी क्रम में अनुसूचित जनजाति वर्ग में वे प्रार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षैत्र में 1,20,000/- एवं ग्रामीण क्षैत्र में 98,000/- आयु 18 से 60 वर्ष हो। आदिवासी महिला सःशक्तिकरण योजना 8, लघु व्यवसाय शहरी योजना-8, लघु व्यवसाय ग्रामीण-16 लघु व्यवसाय नई- 8, डेयरी योजना-8, इलेक्ट्रीक बैटरी चलित रिक्शा योजना-1, आॅटो रिक्शा योजना-1, टेक्ट्रर मय ट्रोली-1, जीप टेक्सी/शिफ्ट डिजायर/एक्सेंट-1, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाइट व अन्य कृषि कार्य ) -1, कुल-53 लक्ष्य आवंटित व विकलांग वर्ग में वे प्रार्थी जो 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग हो जिनकी वार्षिक आय के लिये कोई सीमा नहीं है, आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष हो। विभिन्न परियोजना के तहत् जिले में 9 दिव्यांग व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा । युवा स्वावलम्बन योजना के लिये आयु 18-45 एवं मानसिक विमंदता से संबंधित माामलो में आयु 18 से 14 वर्ष की गई है तथा अन्य पिछडा वर्ग में वे प्रार्थी अन्य पिछडा वर्ग के हो आय 3.00 लाख से अधिक ना हो, आयु 18 से 60 वर्ष हो। सावधि ऋण लघु व्यववसाय कारीगर व पारंपरिक व्यवसाय न्यू स्वणिमा योजना-12 (महिलाओं के लिये) माइक्रो फाईनेन्स योजना-30, महिला समृद्धि योजना-11 लघु ऋण व्यक्तिगत-10, कुल-75 लक्ष्य आवंटित।उन्होंने बताया कि अनुजा निगम के पोर्टल को एक सितम्बर से 30 नवम्बर तक खुला है अतः ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति आॅनलाईन अनुजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एस.एस. ओ. आई-डी के माध्यम से 30 नवम्बर 2020 तक आवेदन कर सकते है। आवेदक द्वारा ऋण आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र की प्रति,आधारकार्ड की प्रति(जन आधार कार्ड प्लेटफार्म से सत्यापन),आवेदक के स्वयं के द्वारा सत्यापित वार्षिक आय प्रमाण पत्र, किसी भी बैंक या अन्य संस्था से ऋण नहीं होने का 50/- के स्टाम्प पर प्रमाण पत्र एवं आधार से लिंक खाता संख्या पास बुक की प्रति इत्यादि।