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सीधा सवाल। चितौड़गढ़। भाई की मौत पर जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम जमानत प्राप्त बंदी पुनः नहीं लौटा। इस पर चित्तौड़गढ़ जेल उप अधीक्षक ने कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है।
जेल उप अधीक्षक चितौड़गढ़ योगेश तेजी ने एक रिपोर्ट कोतवाली थाने भेजी है। इसमें बताया कि जिला जेल में विचाराधीन बंदी पंजाब के पटियाला जिले में निवासी दर्शनसिंह पुत्र गुलजार सिंह को जमानत पर रिहा किया गया था। इसे एनसीबी जोधपुर ने एक प्रकरण में गिरफ्तार किया था। यह 28 जुलाई 2017 से जिला जेल चित्तौड़गढ़ में बंद चल रहा था। इसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एसबी क्रिमिनल मिसलेनियस अंतरिम बेल प्रार्थना पत्र सं. 13718/2022 दर्शनसिंह बनाम राज्य में 18 अक्टूबर 2022 को निर्णय की जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए थे। इस पर आरोपित को गत 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया। साथ ही पाबन्द किया गया है कि वह अंतरिम जमानत पर जाते व आते समय अपनी उपस्थिति पुलिस थाना घरगा जिला पटियाला (पंजाब) पर देगा एवं अंतरिम जमानत की निर्धारित शर्तों की पालना करेगा। बाद अंतरिम जमानत उपभोग कर नियत 4 नवंबर की शाम 5 बजे से पूर्व स्वयं जिला कारागृह चित्तौड़गढ़ पर उपस्थित होकर समर्पण करेगा। लेकिन उक्त बंदी बाद अंतरिम जमानत उपभोग कर नियत समय पर जिला कारागृह पर उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया है। इस पर जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।