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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में "बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान" के अंतर्गत राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोल प्याऊ चौराहा, चित्तौड़गढ़ में जागरूकता एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग से रुचिका त्रिपाठी तथा पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र से परामर्शदाता रंजना डाड एवं मनीता सांखला ने उपस्थित छात्राओं एवं स्टाफ को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह की सामाजिक, मानसिक, शारीरिक एवं शैक्षणिक दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु (लड़की के लिए 18 वर्ष एवं लड़के के लिए 21 वर्ष) की जानकारी दी।
बाल विवाह की सूचना देने हेतु सरपंच, पुलिस थाना, विद्यालय, महिला अधिकारिता विभाग एवं ग्राम साथिन को सूचित करने की अपील की गई। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्या चन्द्रकला राठौड़, अध्यापिका सीमा दशोरा, झूला लोढ़ा एवं अन्य शिक्षकों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। उपस्थित सभी छात्राओं को बाल विवाह के खिलाफ शपथ भी दिलवाई गई।
इसी श्रृंखला में नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" थीम पर ग्राम पंचायत बोदियाना के आंगनबाड़ी केंद्र पर कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कन्याओं के पांव धोकर, तिलक कर, रोली बांधते हुए पूजन किया गया एवं उन्हें नव प्रकार के उपहार प्रदान किए गए।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में बालिकाओं को शिक्षा, खेल, प्रशासनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता जी एवं सहायिका की उपस्थिति रही।