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विनिर्माण एवं सेवा गतिविधियों में युवा व महिलाओं को मिलेगा 2 करोड तक ऋण
सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा विनिर्माण एवं सेवा गतिविधियों (जैसे-खाद्य प्रसंकरण, मार्बल ग्रेनाईट कंटिग पॉलिशिंग, फर्नीचर निर्माण, होटल रेस्टोरेन्ट, प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन, वाहन धुलाई और सजावट व्यवसाय, ईवेन्ट मेनेजमेन्ट, वाणिज्यिक वाहन आदि) को प्रोत्साहन देने हेतु विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना लॉच की गई है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक संचालित होगी।
योजना के तहत युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा उद्यम के विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए आसान शर्तों पर लोन दिया जाएगा। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह के अनुसार, इस योजना में पात्र आवेदकों को अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। सरकार इसके साथ 25 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी सहायता और 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान देगी। 1 करोड़ रुपए तक के लोन पर 8 प्रतिशत और 1 से 2 करोड़ रुपए के लोन पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। विशेष रूप से महिला, एससी-एसटी, दिव्यांग, ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी, बुनकर और हस्तशिल्पी कार्डधारकों को इस श्रेणी में भी 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा।
आवेदक की आयु 18 से 45 साल के मध्य होनी चाहिए। यदि आवेदक कोई फर्म, एलएलपी, सोसायटी या कंपनी है, तो उसमें 51 प्रतिशत स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के युवाओं का होना आवश्यक है। आवेदन SSO ID के माध्यम से VKYUPY किया जा सकता है।