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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने दीपावली पर्व के अवसर पर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, आतिशबाजी की बिक्री, भंडारण एवं उपयोग को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), गृह विभाग, राजस्थान सरकार तथा पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना अनिवार्य की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दीपावली पर्व पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दीपावली, गुरु पर्व आदि पर केवल ग्रीन पटाखों (Green Crackers) को रात्रि 8 से 10 बजे तक चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी।
जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) “Poor” या उससे अधिक खराब होगा, वहां उस दिन आतिशबाजी पर पूर्ण रोक रहेगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान हेतु प्रत्येक बॉक्स पर NEERI द्वारा जारी QR कोड अनिवार्य रहेगा। आतिशबाजी की बिक्री, भंडारण एवं निर्माण में विस्फोटक नियम, 2008 की सभी सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाएगा। शांत क्षेत्र (Silence Zone) जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय एवं धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाना वर्जित रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी विभागों, पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय निकायों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करें।