views
चित्तौड़गढ़ । न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ की पीठासीन अधिकारी संगीता मोगा ने चेक अनादर के मामले में एक अभियुक्त अधिवक्ता को 45 हजार रूपये सहित दो माह के साधारण करावास से दण्डित किया।
प्रकरणानुसार परिवादी बैंक चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा सांयकालिक चित्तौड़गढ़ की ओर से विद्वान अधिवक्ता शक्तिसिंह दसुन्दी ने एक परिवाद अभियुक्त अबरार हुसैन पिता इकबाल हुसैन निवासी सिपाही मोहल्ला, मस्जिद के सामने चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध न्यायालय में पेश किया गया। इसमें बताया कि अभियुक्त ने बैंक से ऋण लिया था जिसकी अदायगी किश्तों में करनी थी इसलिए अभियुक्त ने अदायगी हेतु परिवादी बैंक को एक चेक राशि 24 हजार रूपये का दिया था और यह विश्वास दिलाया की नियत तारीख को प्रस्तुत करने पर निश्चित रूप से चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी बैंक को प्राप्त हो जावेगा लेकिन यह चेक अनादरित हो गया और भुगतान प्राप्त नही हुआ। परिवादी द्वारा नोटिस दिलवाने के बाद भी आरोपी द्वारा ऋण की वर्णित राशि परिवादी को अदायगी नहीं की गई। प्रकरण की सुनवाई पूर्ण होने पर न्यायालय ने अभियुक्त अबरार हुसैन पिता इकबाल हुसैन जो कि स्वय नियमित अधिवक्ता है उन्हे न्यायलय द्वारा दोषी करार देते हुए दो माह का साधारण कारावास एवं 45 हजार रूपए परिवादी को अदा करने के आदेश पारित किया।