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सीधा सवाल। कपासन। अपर सेशन न्यायाधीश डॉ. महेंद्र सोलंकी ने सात साल पुराने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।यह मामला राशमी थाना क्षेत्र के गांव करजई से जुड़ा है। घटना 18 सितंबर 2018 की शाम की हैं।जब नानूराम पुत्र देवी लाल नायक, भेरू लाल पुत्र घीसा नायक और रतन लाल पुत्र ओंकार लाल ढोली एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। बातों बातों में रतन लाल ने भेरू लाल के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। जब भेरू लाल ने इसका विरोध करते हुए पूछा कि वह बेवजह गाली क्यों दे रहा हैं।तो रतन लाल उत्तेजित हो गया।इतना सुनते ही रतन लाल ने जान से मारने की नीयत से चाकू से भेरू लाल पर हमला कर दिया। उसने भेरू लाल के कंधे के पास सीने पर वार किया। नानू राम ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन रतन लाल ने दूसरा वार भी किया।जिसे भेरू लाल ने चाकू पकड़कर रोका। इस हमले में भेरू लाल गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। उसे तुरंत पंहुना अस्पताल ले जाया गया।जहां से उसे भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। भीलवाड़ा में इलाज के दौरान भेरूलाल ने दम तोड़ दिया।नानूराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने 19 सितंबर 2018 को रतन लाल के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी रतन लाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 37 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस और तर्कों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त रतन लाल को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने रतन लाल को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। राज्य सरकार की ओर से अभियोजक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने इस मामले में पैरवी की।