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पारिवारिक संपत्ति विवाद में स्टे आदेश के बाद किया था अतिक्रमण
सीधा सवाल। कपासन। कपासन में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई एक पारिवारिक संपत्ति विवाद से संबंधित थी, जिसमें कोर्ट के स्टे आदेश के बाद भी टीनशेड लगाकर रेस्टोरेंट वाले को किराये पर दे दिया था। साथ ही किराये पर दी गई दुकान को भी खाली करवाकर पूर्व की यथास्थिति में लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कपासन में पांच बत्ती चौराहे, रामद्वारा चौक क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण व्यास की पैतृक संपत्ति पर पारिवारिक बंटवारे का विवाद लंबित है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने इस विवाद पर 10 फरवरी 2021 को स्थगन आदेश जारी किया था।हालांकि स्टे आदेश के बावजूद श्यामा देवी और उनके परिजनों द्वारा उस संपत्ति पर अवैध निर्माण कार्य कराए जाने की शिकायत अदालत में पहुंची। उच्च न्यायालय ने इसे अपने आदेश की अवमानना माना और लक्ष्मी नारायण व्यास बनाम श्यामा देवी व अन्य अवमानना याचिका में निर्णय सुनाया।अदालत ने 23 सितंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए याचिका कर्ता सहित चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए थे। इन निर्देशों में याचिकाकर्ता के आवेदन पर स्थगन आदेश के बाद किए गए सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने और कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया था। पुलिस बल की एक दिन की राशि 2,07,506 रुपए लक्ष्मी नारायण व्यास द्वारा पुलिस कार्यालय में जमा करवाई गई थी।आज गुरुवार को पुलिस जाप्ते ने इन आदेशों की पालना करते हुए कार्रवाई की। 2021 के स्टे आदेश के बाद हुए निर्माण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया।