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सीधा सवाल। बेगूं। नगर में 2 वर्ष पूर्व एक युवती द्वारा आत्महत्या करने के मामले में आरोपियों के साथ द्वेषता वश बेगूं पालिका उपाध्यक्ष प्रिंस बाबेल को भी नामजद मुल्जिम बनाने तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से निम्न कोटी की भावना से प्ररित होकर सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट साझा कर बदनाम करने का प्रयास करने पर बेगूं पालिका उपाध्यक्ष प्रिंस बाबेल ने प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एक करोड की नुकसानी राशि की वसूली का वाद प्रस्तुत किया है। जानकारी के अनुसार बेगूं नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रिन्स बाबेल ने 24 अक्टूबर को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष अधिवक्ता अभिषेक गर्ग, शैलेन्द्र शर्मा व महेन्द्र जायसवाल के माध्यम से प्रतिवादीगण बाबूलाल सोनी निवासी बेगूं राजकुमार सोनी निवासी बेगूं विनोद सोनी निवासी बिजोलिया, यशवन्त सोनी निवासी बेगू, घनश्याम सोनी निवासी भैंसरोड़गढ़, जगदीश सोनी निवासी बिजोलिया व गायत्री सोनी निवासी बेगूं के विरूद्ध एक करोड की नुकसानी राशि की वसूली का वाद प्रस्तुत किया है। बताया गया कि बाबूलाल सोनी द्वारा थाना बेगूं में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-152/23 10 जून 2023 को धारा-306 भा.द.सं. के संबंध में प्रस्तुत किया गया, जिसमें बाबूलाल सोनी द्वारा स्वयं की पुत्री हर्षिता सोनी (मृत) के आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध की रिपोर्ट थाना बेगूं में दर्ज कराई गई थी। उक्त रिपोर्ट में बाबूलाल सोनी ने अन्य आरोपियों के साथ द्वेषता वश बेगूं पालिका उपाध्यक्ष प्रिन्स बाबेल को भी उक्त अपराध में शामिल होना बताते हुए नामजद मुल्जिम बनाया था। पुलिस द्वारा अनुसंधान करने के पश्चात् प्रिन्स बाबेल को निर्दोष पाया गया। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर प्रिन्स बाबेल को उक्त अपराध का दोषी नहीं माना। बाबूलाल सोनी की ओर से मामला दर्ज कराने के बाद राजकुमार सोनी निवासी बेगूं, विनोद सोनी निवासी बिजोलिया, यशवन्त सोनी निवासी बेगूं, घनश्याम सोनी निवासी भैंसरोड़गढ़, जगदीश सोनी निवासी बिजोलिया व गायत्री सोनी निवासी बेगूं ने प्रिन्स बाबेल की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से निम्न कोटी की भावना से प्ररित होकर सोसियल मीडिया पर गलत पोस्ट साझा कर बदनाम करने का प्रयास किया। इस पर वादी प्रिन्स बाबेल ने एक करोड रूपये की नुकसानी कारित होना बताते हुए उक्त राशि की वसूली का वाद बाबूलाल व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। उक्त वाद को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बेगूं द्वारा जांच के बाद 28 अक्टूबर को दर्ज कर प्रतिवादीगण को 13 नवंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी कर तलब किया है।