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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौडगढ़ सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संसद में प्रश्नकाल के दौरान तारांकित प्रश्न के माध्यम से मुद्दा उठाया। उन्होंने राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के संबंध विभिन्न जानकारी मांगी।
सांसद सीपी जोशी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार तथा डॉ. बी.एल. वर्मा ने जवाब दिया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देशभर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) नामक एक व्यापक योजना कार्यान्वित कर रहा है। अटल वयो अभ्युदय योजना के सभी घटकों का ब्यौरा निम्नानुसार है।
1. आईपीएसआरसी (एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम) वरिष्ठ नागरिक गृहों, सतत देखभाल गृहों, मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों और फिजियोथेरेपी क्लीनिकों के रखरखाव के लिए संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। इस विभाग द्वारा कुल मिलाकर 706 वरिष्ठ नागरिक गृहों को सहयोग एवं समर्थन दिया गया है, जिनमें राजस्थान में 23 वरिष्ठ नागरिक गृह शामिल हैं।
2. एसएपीएसआरसी (वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य-योजना) मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उनकी कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधियां जारी करता है।
3. आरवीवाई (राष्ट्रीय वयोश्री योजना) इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों या ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता उपकरण और जीवन सहायक यंत्र उपलब्ध कराना है जिनकी पारिवारिक आय 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं हो। यह योजना वर्ष 2017 से लागू की जा रही है।
4. एल्डरलाइन - राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन (14567) का उद्देश्य केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किए जा रहे अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना और देशभर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच उपलब्ध कराना है।
5. वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण विभाग वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित करता है। यह योजना घटक वित्त वर्ष 2023-24 से परिचालन में है।
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम जेएवाई) का विस्तार किया ताकि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जा सके, भले ही उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्धजनों की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए वर्ष 2010-11 में ’’राष्ट्रीय वृद्धजन हैल्थकेयर कार्यक्रम (एनपीएचसीई)’’ भी शुरू किया है। एनपीसीएचई के तहत देश भर में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन करता है जिसके अंतर्गत पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।