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सीधा सवाल। बेगूं। वर्ष 2009 में पारसोली थाना क्षेत्र के एक एनडीपीएस मामले में बुधवार को एडीजे राकेश गोयल ने आरोपी को 20 साल का कारावास और 2 लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक फरीद मिर्जा ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जुलाई को पारसोली तत्कालीन थानाधिकारी भज्जुराम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक मेक्स महिन्द्रा गाडी नंबर आरजे 26 टीए 0133 सफेद रंग की काटून्दा की तरफ से आयेगी, जो बिछोर बरूंदनी होते हुए भीलवाडा की तरफ जायेगी। उक्त गाडी में डोडाचूरा भरा हुआ है। सूचना पर पारसोली तत्कालीन थानाधिकारी भज्जुराम ने मय जाब्ता नुण का गणेशजी तिराहे पर नाकाबन्दी करवाई। नाकाबंदी के दौरान उक्त गाड़ी नाकाबंदी तोड़कर निकल गई, जिसका पुलिस टीम ने पीछा किया। करीब 1 किलोमीटर दूर गाड़ी का टायर पंचर होने से गाड़ी में सवार व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग छूटे। इस पर पारसोली पुलिस ने उक्त गाड़ी से 13 कट्टो में भरा 150 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद कर अनुसंधान शुरू किया। उक्त मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राकेश गोयल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी चांदमल उर्फ चांदिया पिता लालाराम लोधा निवासी देवखेड़ी थाना सांवर जिला अजमेर को धारा 8/25 में 20 साल का कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माना (जुर्माना अदा नही करने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास) और धारा 8/29 में 20 साल का कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने (जुर्माना अदा नही करने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास) की सजा से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से 19 गवाह, 28 दस्तावेजी साक्ष्य और 15 आर्टिकल पेश किए गए। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक फरीद मिर्जा ने की पैरवी।